Tuesday, June 15, 2021
You Can Add Upto 5 Profiles In Your Aadhaar
Monday, June 14, 2021
5 Cash Transactions That Can Attract I-T Notice
One needs to remain alert while doing any kind of High Value Cash Transaction because the Income Tax Department has become Highly Vigilant about the Cash Transactions.
In the last few years, Income Tax Department and Various Investment Platforms like Bank, Mutual Fund Houses, Broker Platforms, etc. have been discouraging Cash Transaction by tightening their Rules for public in general. Now a day, these Institutions allow Cash Transaction to a certain limit and in case of slight violation, the Income Tax Department may send Notice to the violator.
1] Savings/Current Account: For an individual, the cash deposit limit in savings account is ₹1 lakh. If a savings account holder deposits more than ₹1 lakh in one’s savings account, then the income tax department may send income tax notice. Similarly, for current account holders, the limit is ₹50 lakh and on violation of this limit may also liable for income tax notice.
2] Credit Card Bill Payment: While paying credit card bill, one should not cross ₹1 lakh limit. Violation of this cash limit in credit card bill payment doesn’t go well with the Income Tax Department.
3] Bank FD (Fixed Deposit): Cash deposit in bank FD is allowed but it should not go beyond ₹10 lakh. Violation of this ₹10 lakh limit is also not advisable for a bank depositor making cash deposit in one’s bank FD account.
4] Mutual Fund/ Stock Market/ Debenture: People investing in mutual funds, stocks, bond or debenture must ensure that its cash infusion in the above mentioned investment options doesn’t go beyond ₹10 lakh limit. Failing to maintain this cash infusion limit may lead to income tax department checking your last Income Tax Return (ITR).
5] Real Estate: While buying or selling a property, one must make sure that cash transaction above ₹30 lakh is questionable as income tax department discourages cash transaction beyond this limit in a real estate deal.
Sunday, June 13, 2021
New Rule on PF Account from June 1
EPFO has taken a big decision regarding Provident Fund, as from June 1, 2021, employer has been given the responsibility to make your account Aadhaar verified. If they fail to do so can lead to the stoppage of employer contribution credited to your account. Therefore, it is important that you link your PF account with Aadhaar in time. UAN should also be Aadhaar verified.
EPFO has taken a new decision under section 142 of the Social Security Code 2020. EPFO has instructed the employer that after June 1, if any account is not linked with Aadhaar or UAN is not Aadhaar verified, then its ECR-Electronic Challan cum Return will not be filled. In such a situation, the employer's contribution to the PF account holders can also be stopped.
Also, if the accounts of PF account holders are not linked with Aadhaar, then they will not be able to use the services of EPFO.
Go to the official EPFO website by clicking on the link- www.epfindia.gov.in and log in.
- Click on Online Services - e-KYC Portal - link UAN Aadhar.
- Upload your UAN number and mobile number registered with UAN account.
- You will get an OTP number on your mobile number. Enter the OTP number in the OTP box, enter your 12 digit Aadhaar number and submit the form. Then click on the Proposed to OTP verification option.
- Generate OTP on the mobile number or mail linked with your Aadhaar to verify your Aadhaar details.
Saturday, June 12, 2021
LIC Public Alert - You Can Face Strict Legal Action
Life Insurance Corporation of India (LIC) has issue Public Alerts.
The Life Insurance Corporations has issued stern warning against the Unauthorized Use of the India’s Largest Life Insurer’s Logo. LIC has said that Website, Publishing House, Digital Entities must not publish its Logos without seeking the required permission to the the Government Insurer.
LIC has warned that it will take Strict Legal Action against who will be found making Unauthorized Use of its Logo.
Friday, June 11, 2021
Vaccine Certificate to be Linked to Passport For International Travel
COVID-19 Vaccine Certificate to be Linked to Passport For International Travel
Vaccine Certificates from CoWIN will now be linked to Passports for people planning International Travel for Education, Work Opportunities or as part of the Indian Contingent for the Tokyo Olympics, the Government announced on Monday.
The New Rule also provisioned for early administration of the 2nd dose of Covishield in specific cases where the Travel Dates fall before the period of the 84-day gap.
- Students who have to undertake foreign travel for the purposes of education.
- Individuals taking up jobs in foreign countries.
- Athletes, Sportspersons and Accompanying Staff of the Indian Contingent attending the International Olympic Games be held in Tokyo.
“Taking note of the several representations received by the Ministry for allowing administration of 2nd dose of Covishield for such persons who have only taken 1st dose of Covishield and are seeking to undertake International Travel for educational purposes or employment opportunities or as part of India’s contingent for Tokyo Olympic Games, but whose planned travel dates fall prior to completion of the currently mandated minimum interval of 84 days from the date of 1st dose, the Ministry has written to States/UTs to facilitate Vaccination of such persons,” the Health Ministry statement read.
“If Passport was not used at the time of administration of 1st dose, the details of the Photo ID Card used for Vaccination will printed in the Vaccination Certificate and mention of the Passport in the Vaccination Certificate is not to be insisted upon,” it said, adding that wherever necessary, the Competent Authority may issue another Certificate linking the Vaccination Certificate with the Passport Number of the beneficiary.
Thursday, June 10, 2021
21 जून से वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी
21 जून से वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी
जानिए- राज्यों को किस आधार पर केंद्र से टीके दिए जाएंगे
Corona Vaccine New Guidelines
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की कोविड-19 टीकाकरण नीतियों में बदलाव की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइन्स जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि “जनसंखया, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी.
1-भारत सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे
2-केंद्र 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए मुफ्त जैब प्रदान करेगा.
– केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा.
- हेल्थ केयर वर्कर्स
- फ्रंट लाइन वर्कर्स
- 45 साल से अधिक आयु के लोग
- जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है
- 18 साल या उससे ऊपर के लोग
4-18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या के ग्रुप के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई शेड्यूल तय करेंगे.
5-भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवांस में उन्हें सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की डोज के बारे में जानकारी देगी. इसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एडवांस में डिस्ट्रिक्ट और वैक्सीनेशन सेंटर्स को उन्हें दी जाने वाली डोज के बारे में जानकारी देंगे. ताकि इसे और अधिक विजिबल और सुविधाजनक बनाया जा सके.
6- प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन डोज की कीमत प्रत्येक वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर द्वारा डिक्लेयर की जाएगी. और अगर कोई बदलाव किया जाता है तो वो पहले ही बताना होगा. प्राइवेट अस्पताल हर डोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में ले सकते हैं. राज्य सरकारें वैक्सीन की कीमत की मॉनिटरिंग करेंगी.
8- सभी नागरिक अपनी आय की स्थिति के बावजूद मुफ्त वैक्सीनेशन के हकदार हैं.
9- केंद्र की केंद्रीकृत मुफ्त टीकाकरण नीति 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी और सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेगी.
10- लोक कल्याण” की भावना को बढ़ावा देने के लिए नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है. इससे लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के टीकाकरण में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे.
11- CoWIN प्लेटफॉर्म प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से प्री-बुकिंग वैक्सीनेशन अपाइंटमेंटकी सुविधा प्रदान करता है. सभी सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर इंडीविजुअल के साथ ही साथ व्यक्तियों के समूहों के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करेंगे.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र वैक्सीन खुराक के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगा और राज्यों को मुफ्त प्रदान करेगा. कोई भी राज्य सरकार टीकों पर कुछ भी खर्च नहीं करेगी. प्रधान मंत्री ने आगे कहा था कि देश में 23 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है और आने वाले दिनों में टीकों की सप्लाई में और ज्यादा वृद्धि होगी.
Wednesday, June 9, 2021
लागू होने जा रहे हैं ये 4 Labour Codes - Salary घटेगी PF बढ़ेगा
मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में 4 नई श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू कर देगी. ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा.
देश में श्रम सुधारों की दिशा में काम कर रही मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में चारों श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू कर देगी. ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा. हालांकि कर्मचारियों की बचत यानी पीएफ (PF) की राशि बढ़ जाएगी.
4 नई श्रम संहिताएं बनाई गईं
श्रम मंत्रालय ने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक जगह मर्ज करके 4 नई श्रम संहिता (कोड) तैयार किए हैं. ये संहिता (Labour Codes) औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्यस्थिति से जुड़े हैं. केंद्र सरकार इन कानूनों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी.
इसके लिए मंत्रालय ने 4 संहिताओं से जुड़े नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया था. इसके बावजूद ये कानून लागू नहीं हो सके. इसका कारण यह था कि कई राज्य अपने यहां संहिताओं के तहत इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे.
राज्यों से भी लेनी होगी सहमति
संवैधानिक विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती विषय है. ऐसे में इन चारों संहिताओं के नियमों को केंद्र और राज्यों दोनों को अधिसूचित करना होगा. तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आ पाएंगे.
प्रक्रिया से जुड़े अफसरों ने कहा, ‘कई प्रमुख राज्यों ने इन 4 संहिताओं (Labour Codes) के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है. कुछ राज्य इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं. केंद्र सरकार हमेशा इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि राज्य इन नियमों को अंतिम रूप दें. ऐसे में सरकार की योजना 1-2 माह में इन कानूनों के क्रियान्वयन की है. इसके लिए कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नए कानूनों से तालमेल बैठाने के लिए कुछ समय देना होगा.’
कई राज्यों ने जारी किया मसौदा
सूत्र ने बताया कि कुछ राज्यों ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं. नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित रखा जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा. भविष्य निधि (PF) की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है. इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है.