Sunday, July 11, 2021

COVID-19 Negative Report Mandatory for Visiting Mussoorie


 

COVID-19 Negative Report Now Mandatory for Tourists Visiting Mussoorie 






“Registration at Dehradun Smart City Portal, proof of hotel booking & negative COVID-19 report not more than 72 hours old is necessary to visit Mussoorie,” said Dehradun District Magistrate Dr. Ashish Kumar Srivastava.

The Dehradun District Administration on Saturday (July 10, 2021) made it Mandatory for people visiting Mussoorie to bring negative RT-PCR report. The decision comes as tourists continue to throng places in Uttarakhand and many reports of COVID-19 protocol violations have come to light. 


“Registration at Dehradun Smart City Portal, proof of hotel booking & negative COVID-19 report not more than 72 hours old is necessary to visit Mussoorie,” said Dehradun District Magistrate Dr. Ashish Kumar Srivastava.


According to the local authorities’ guidelines, the tourists who wish to visit Mussoorie will have to make an online booking, after getting the negative RT-PCR Report. Those not having Negative RT-PCR Report won’t be allowed entry beyond Kolhukhet.


Earlier, on Friday the Uttarakhand Government had decided to restrict visitors at the falls after a video showing a large number of tourists at Mussoorie’s Kempty falls, without wearing masks or maintaining social distancing norms, went viral on social media platforms. 


“Now only 50 tourists are allowed at Kempty Falls (waterfall) in Mussorie; can’t stay at the spot beyond half an hour. A check-post to be set up to monitor the tourists,” said Iva Ashish Srivastava, Tehri Garhwal District Magistrate.


Srivastava also said that he has asked Senior Superintendent of Police (SSP) and Sub-Divisional Magistrate (SDM) Dhanaulti to set up a check post to monitor the tourists coming to Kempty.


Meanwhile, the Union Health Ministry on Friday cautioned that the second wave of COVID-19 is not over yet. Lav Agarwal, Joint Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare, said, “The country is still dealing with the second wave and we need to introspect if we can afford the misplaced belief that COVID-19 is over.”

Thursday, July 8, 2021

EPFO - अस्पताल खर्चों की टेंशन खत्म - भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपये

EPFO 

अस्पताल खर्चों की टेंशन खत्म 




भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपये


सिर्फ एक घंटे में खाते में आएगी रकम












EPF Medical Advance: अचानक अगर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. EPF सदस्यों के लिए 1 लाख रुपये का एडवांस तुरंत उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसके लिए ज्यादा लिखा पढ़ी भी नहीं होगी.


EPF Medical Advance: कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे. यही सोचकर एम्पलॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) के सदस्यों के लिए अब एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होते ही आपको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे.


मेडिकल इमरजेंसी में 1 लाख का एडवांस तुरंत

EPF के मेंबर अचानक आई किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में तुरंत 1 लाख रुपये का एडवांस अपने PF बैलेंस से निकाल सकते हैं. इसके उन्हें किसी तरह का अनुमानित बिल (Cost Estimate) देने की जरूरत नहीं होगी. 1 जून को EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ये बताया गया है कि 1 लाख रुपये का ये मेडिकल एडवांस कोरोना समेत किसी भी तरह की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो दिया जाएगा.


अनुमानित बिल दिखाने की जरूरत नहीं

इसके पहले EPFO ने मेडिकल इमर्जेंसी के लिए EPF खाते से एडवांस लेने की इजाजत दे दी थी. लेकिन, ये रकम मेडिकल खर्चों के अनुमान (Cost Estimate) के आधार पर या मेडिकल बिल के रीम्बर्समेंट के बाद ही मिलती थी. लेकिन ये मेडिकल एडवांस इससे बिल्कुल अलग है. इसके लिए EPF मेंबर को कोई बिल या अनुमानित खर्च दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है और रकम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी


मेडिकल एडवांस की जरूरी बातें

इमरजेंसी की हालत में EPF मेंबर कैसे इस एडवांस को ले सकते हैं, इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश हैं. ये एडवांस EPF सदस्य या उसके परिवार को अस्पताल में भर्ती होने की दशा में दिया जाता है.

1. मरीज को इलाज के लिए सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. अगर उसे इमरजेंसी में किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तो एक अधिकारी जांच करेगा फिर उसकी मेडिकल एडवांस जारी किया जाएगा

2. कर्मचारी या परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल और रोगी के डिटेल्स देकर एक एप्लीकेशन जमा करना होगा जिसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि अनुमान का अंदाजा नही हैं और मेडिकल एडवांस जारी किया जाए.

3. हॉस्पिटलाइजेशन में मदद के लिए मेंबर या उसके किसी भी परिवार के व्यक्ति की ओर से एप्लिकेशन देने के एक घंटे के भीतर ही ये रकम मिल जाती है.

4. ये मई में EPFO बोर्ड के कोविड एडवांस से बिलकुल अलग है. इसमें आपको कुल फंड का 75 परसेंट मिल सकता है, और ये नॉन-रिफंडेबल होता है.

Wednesday, July 7, 2021

ITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले जान लें

 ITR

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले जान लें 


आपके काम की ये खबर












अपने वेतन की समस्या या पीएफ से जुड़ी कोई भी आईटीआर दाखिल करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि कर्मचारी ने अपनी वेतन आय पर कर की सही राशि का भुगतान किया है या नहीं.

कोविड 19 के चलते पिछले साल कई लोगों को कुछ अभूतपूर्व स्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें कम सैलरी मिलने से लेकर नौकरी छूटना जैसी स्थितियां देखी गई थीं. इन समस्याओं की वजह से लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ा है. कई लोगों ने अपनी तत्काल रुपयों से संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सेविंग से रुपए निकाले हैं. इसलिए सरकार ने करदाताओं को कुछ राहत देते हुए कर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि को कर मुक्त कर दिया है, जिससे आसानी से रुपए निकाले जा सकते हैं. हालांकि ये निकासी कर मुक्त है, लेकिन इसे आयकर रिटर्न में दिखाना जरूरी होगा. वहीं कोविड 19 के चलते वेतन में कटौती और नौकरी छूटने के अलावा कई लोगों को वेतन में देरी का सामना करना पड़ा था.



इसलिए यदि वेतन स्थगित कर दिया गया था, तो आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने अपनी वेतन आय पर कर की सही राशि का भुगतान किया है. आम तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी कर कटौती के बारे में परेशान नहीं होते हैं क्योंकि एंप्लॉयर उनके लिए ऐसा करता है. हालांकि, कर कानून के चलते कर्मचारी को कम कर चुकाना पड़ सकता है या एंप्लॉयर कम कटौती कर सकता है.


शर्तों
 के तहत भविष्य निधि खाते से निकाले जा सकते हैं रुपए

जानकारी के मुताबिक पिछले साल जितने लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले थे. वहीं सरकार ने कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खाते से गैर वापसी योग्य रुपयों को निकालने की अनुमति दी है. वहीं एक व्यक्ति कुछ शर्तों के तहत भविष्य निधि खाते से रुपए निकाल सकता है, जिसमें व्यक्ति के रोजगार की अवधि के आधार पर कर का प्रभाव पड़ेगा.


कर
 योग्य है एंप्लॉयर का कर्मचारी को किया गया भुगतान

कई एंप्लॉयरों ने घर से काम करने की स्थिति के चलते कोई वस्तु खरीदने पर पैसे खर्च करने के लिए कर्मचारी को प्रतिपूर्ति दी है. एंप्लॉयर का कर्मचारी को किया गया ऐसा कोई भी भुगतान पूरी तरह से कर योग्य है.

Monday, July 5, 2021

मिनटों में बन जाएगा आपका Passport - बस घर बैठे करना होगा ये काम


भारत सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कुछ साल पहले ही पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. आज लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे आधिकारिक बेवसाइट पर जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सभी डक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन की सब्मिट किए जाते हैं. अगर आपने अभी तक पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो हम आपको स्टेप-स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे, जिसे फॉलो कर आप बिना किसी परेशानी के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं


ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे बनवाएं?

ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा (Passport Seva) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.passportindia.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको नए यूजर वाले बॉक्स पर क्लिक करके, खुद को रजिस्टर करा सकते हैं.


अब Register पर क्लिक करें


यहां आपसे नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लॉग-इन आइडी आदि जानकारी मांगी जाएगी. ये सभी जानकारी भरने के बाद नीचे आखिर में Register लिखा एक ऑप्शन/बटन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.



लॉग-इन आईडी से लॉग इन करें

इसके बाद आप वापस Passport Seva की वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर दिख रहे हरे रंग वाले Login बटन पर क्लिक करें. यहां अपना ईमेल आईडी लिखें और Continue पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे ई-मेल, पासवर्ड और इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए कहा जाएगा. इतना करने के बाद Login पर क्लिक करें.



ऑनलाइन भरना होगा फॉर्म

इसके बाद आपके सामने एक नई विडो खुल जाएगी. यहां आपको Apply for Fresh Passport/Reissue of Passport का ऑप्शन दिखेगा. इस पर पर क्लिक करें. यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे. पहला- फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरकर फिर वापस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा फॉर्म को ऑनलाइन ही भरा सकते हैं.



अब इस ऑप्शन पर करना होगा क्लिक

ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको Click here to fill the application form online वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यह Alternative 2 पेज के अंदर मौजूद रहता है. हम अब भी आपको इस विकल्प को चुनने का सुझाव देंगे, क्योंकि यह पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है.



अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें विकल्प

अगले पेज पर आपको नए पासपोर्ट या री-इश्यू, सामान्य या तत्काल, 38 पन्ने या 60 पन्ने के बीच चुनना होगा. अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें और इसके बाद Next पेज पर क्लिक करें.



Submit Application बटन पर करें क्लिक

आपको अगले पेज में निजी जानकारियां देनी होगीं. इस बात का ध्यान रहे कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट से पूरी तरह से मेल खाती हों. अगर आपको कोई शंका है तो आप इस ऑफिसियल इंस्ट्रक्शन बुकलेट को जांच सकते हैं. फॉर्म भर लेने के बाद निचले हिस्से में दायीं तरफ बने Submit Application बटन पर क्लिक करें.



यहां मिलेगा पेमेंट करने का ऑप्शन

फॉर्म भर लेने के बाद एक बार फिर उस वेबपेज पर वापस जाएं जिसका जिक्र 9वें नंबर के स्टेप में किया गया है. View Saved/Submitted Applications पर क्लिक करें. यहां आप उस एप्लिकेशन को देख पाएंगे जिसे थोड़ी देर पहले सब्मिट किया था. इसके बगल में बने रेडियो बटन पर क्लिक करें. इसके बाद Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें.



ऐसे पता करें नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र

Online Payment को सेलेक्ट करें और Next पर क्लिक करें. अब आपके शहर में मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र की सूची स्क्रीन पर आएगी. इसमें एप्वाइंटमेंट के लिए सबसे नजदीक की तारीख और वक्त का भी जिक्र होगा. PSK Location के बगल में बने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी सुविधा अनुसार एक विकल्प का चुनाव कर लें. इसके बाद इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें. इसके बाद Next पर क्लिक करें.



ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहां करें क्लिक

अब Pay and Book Appointment पर क्लिक करें. यह आपको पेमेंट गेटवे पेज पर ले जाएगा. जैसे ही आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा, आप एक बार फिर Passport Seva की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे. अब आप एक पेज देख पाएंगे जिसपर Appointment Confirmation लिखा होगा. इस पेज पर Passport Seva Kendra (PSK) से मिले एप्वाइंटमेंट का पूरा डिटेल मौजूद होगा. Print Application Receipt पर क्लिक करें. 



प्रिंट आउट निकालना न भूलें

अगले पेज पर आप अपने एप्लिकेशन का डिटेल्ड व्यू देख पाएंगे. एक बार फिर Print Application Receipt पर क्लिक करें. ऐसा करने के बाद आप अपने एप्वाइंटमेंट कंफर्मेशन का प्रिंट आउट ले पाएंगे. आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर एंट्री के लिए इस रिसिप्ट के प्रिंट आउट की जरूरत पडे़गी. अब आप निर्धारित समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंच जाएं. वहां पहुंचकर आपको करीब 2 घंटे का समय लगेगा. पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा. इस दौरान आप अपने एप्लिकेशन का स्टेटस यहां जांच सकते हैं.

Wednesday, June 30, 2021

Why Are Banks Deducting Rs 330 From Your Savings Account In May



PMJJBY is a 1-year Life Insurance Scheme, renewable from year to year, offering coverage for death due to any reason and is available to people in the age group of 18 to 50 years.


Many Savings Account Holders are finding a debit entry of Rs 330 in their bank statements. For others, such a deduction may happen anytime in the month of May if they have enrolled themselves in the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), the Government of India’s Insurance Scheme. The renewal date of PMJJBY falls on June 1 each year and the banks deduct the charges anytime in May to ensure the scheme benefits are available to the individual.


In the case of Multiple Bank Accounts held by an individual in one or different banks, the person would be eligible to join the scheme through one bank account only. It is better to check your bank statement to see if there has been more than one deduction of Rs 330. In that case, you will have to write to the other bank to reverse the charges as the claim amount is to be provided only once.


PMJJBY is a 1-Year Life Insurance Scheme, renewable from year to year, offering coverage for death due to any reason and is available to people in the age group of 18 to 50 years ( life cover up to age 55) having a savings bank account who give their consent to join and enable auto-debit. The cover is for a one-year period, starting June 1 to May 31.


Under PMJJBY Scheme, a life cover of Rs. 2 lakh ( term insurance) is available at a premium of Rs.330 per annum per individual and the scheme is automatically renewable every year.


In case of a joint account, all holders of the said account can join the scheme provided they meet its eligibility criteria and pay the premium at the rate of Rs.330 per person per annum.

This is how the break-up of the premium works –

a. Insurance Premium to LIC /other insurance company: Rs.289 per annum per member

b. Reimbursement of expenses to agent/bank: Rs.30 per annum per member

c. Reimbursement of administrative expenses to the participating bank: Rs.11 per annum per member.

The banks will also be sending a reminder SMS or email informing about the deduction of Rs 330 from their bank account. As it is an auto-renewal scheme, the amount of Rs 330 will automatically get debited from the savings account. It is important to ensure that there is a sufficient balance in your bank account during the month of May.


If you have already enrolled for the PMJJBY scheme, no fresh mandate or approval needs to be made. The authorization given by the subscriber to the banker, at the time of filing application form for the first time, ensures that the scheme is renewed every successive year through auto-debit.


If you wish to get PMJJBY, you may do so if you are eligible for the scheme. However, for new buyers of the plan, risk cover under PMJJBY is applicable only after the first 45 days of enrolment. In other words, insurers do not have to settle claims during the first 45 days from the date of enrolment. However, deaths due to accidents will be exempt and will still be paid.

Tuesday, June 29, 2021

Taxpayers को मिली बड़ी राहत - सरकार ने किए ये ऐलान



Taxpayers को मिली बड़ी राहत 

सरकार ने किए ये ऐलान 

सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी टैक्स रिलीफ की घोषणाएं की है. इसके तहत पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसके अलावा कोरोना ट्रीटमेंट के लिए जो रकम मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. जानें अन्य घोषणाओं के बारे में. 


कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की है. ये घोषणाएं टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी है. अगर कोरोना इलाज के लिए एम्प्लॉई को कंपनी से या फिर किसी इंडिविजुअल को अन्य इंडिविजुअल से कोई राशि मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. कई टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जिन्हें कठिन समय में कंपनी की तरफ से या फिर अपने परिजनों से आर्थिक मदद मिली. ऐसी किसी मदद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.



टैक्स फ्री कोरोना मदद 

दूसरी बड़ी घोषणा है कि यदि किसी एम्प्लॉई की कोरोना से मौत हो जाती है और कंपनी की तरफ से उसके परिवार को दी गई आर्थिक मदद पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी दूसरे इंडिविजुअल की आर्थिक मदद करता है तो इसमें भी 10 लाख तक टैक्स फ्री रहेगा. तो मिलकर कोरोना ट्रीटमेंट के लिए मिलने वाली राशि टैक्स फ्री है.



पैन-आधार लिंक की डेडलाइन

पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 3 महीने से बढ़ा दी गई है. अभी इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. तो अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ तो आपका पैन इन-एक्टिव हो जाएगा. और आप इससे जुडी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप भी इसे जल्दी लिंक करवा लें.



विवाद से विश्वास स्कीम

तीसरी बड़ी घोषणा विवाद से विश्वास स्कीम के लिए है. इस स्कीम के तहत बिना अडिशनल अमाउंट के पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है. अडिशनल अमाउंट के साथ पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है. इससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है.



और भी कई बड़ी घोषणाएं 

इसके अलावा भी टैक्सपेयर्स के लिए कई अन्य घोषणाएं की गई हैं. लगभग ज्यादा से ज्यादा कामों की डेडलाइन 15 दिन से 2 महीने के लिए बढ़ाई गई है. जैसे- TDS statements जमा करने की डेडलाइन 15 दिनों के बढ़ा दी गई है. पहले ये 30 जून को थी जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है. वहीं, Tax Deduction Certificates के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा Foreign Remittance Certificate की डेडलाइन 15-131 जुलाई के बीच तक है. Registration Of Institutions की डेडलाइन 31 अगस्त तक कर दी गई है. Settlement Commission से मामला वापस लेने की डेडलाइन 31 जुलाई तक कर दी गई है.